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Unlock 4 : आज से 10 राज्यों में खुलने जा रहे स्कूल, ये होंगे नियम –

नई दिल्ली

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश तेजी से अनलॉक होता जा रहा है। फिलहाल अनलॉक- 4 चल रहा है। जिसके तहत तमाम तरह की गतिविधियों की छूट दे दी गई है। अनलॉक- 4 भी कई चरणों का रहा। एक सितंबर से लागू हुए अनलॉक- 4 में 7 सितंबर से जहां मेट्रो सेवा शुरू होने की छूट मिली थी तो वहीं अब आज से कुछ और रियायतें मिलने जा रही हैं। आज से सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को मास्क लगाकर शामिल होने की इजाजत है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

देश के कुछ राज्यों में जहां आज से स्कुल-कॉलेज खुलने जा रहे हैं तो वहीं 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पटरियों पर दौड़ना शुरू करने जा रही हैं। इसी के साथ ही आज से तमाम तरह के कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की सीमा बढ़ाकर 100 कर दी गई है। ओपन एयर थिएटर को भी खोलने के लिए आज से अनुमति दे दी जाएगी। वहीं देश के 10 राज्यों में एहतियात के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल भी खुलने जा रहे हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया था कि सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड यहां आज से फिफ्टी फिफ्टी स्कूल खुल जाएंगे। वहीं यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल यहां स्कूल अभी नहीं खुलेंगे।

ये होंगे नियम –
केवल 50% टीचर्स और स्टाफ के साथ शुरू हो रहे हैं स्कूल।
अभिभावक की लिखित इजाजत पर छात्र स्कूल आ पाएंगे।
कोरोना से बचने के लिए सारे उपाय होंगे।
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।
स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
अभी उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं।
कंटेंनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में भी उन शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं।
स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को भी कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
स्कूल में बच्चे किताब, कॉपी, पैन और पेन्सिल जैसी चीजें एक दूसरे के साथ साझा ना करें स्कूल प्रबंधन को इसका भी खास ध्यान रखना होगा।

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