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पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को मिली 30 दिनों की पैरोल, 29 सालों से जेल में काट रहे सजा

चेन्नई:

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल दी है। करीब महीने भर पहले पेरारिवलन की मां ने अरपुथम्माल ने बेटे की सेहत का हवाला देते हुए अदालत से मानवीय आधार पर बेटे को राहत देने की मांग की थी। याचिका में दोषी की मां ने कहा था कि उसके बेटे के साथ जेल में बंद कई कैदी कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाए गए थे, ऐसे में उनके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। मां ने अपने बेटे के लिए हाई कोर्ट से 90 दिन की पैरोल मांगी थी।

जस्टिस एन किरुबाकरन और पी वेलमुरुगन ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को पैरोल देने के लिए जेल नियमों में उपलब्ध छूट के तहत पेरारिवलन को छुट्टी देने से सरकार इनकार कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने पेरारिवलन की मां, अरूपथमल द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया था। उसकी मां ने कोरोनो वायरस जोखिम के कारण अपने बेटे के लिए 90 दिनों के लिए पैरोल की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में 30 दिनों का पैरोल देने का आदेश दिया है।

बता दें कि पेरारिवलन और छह अन्य लोग राजीव गांधी हत्या मामले में 29 सालों से सजा काट रहे हैं। इस मामले में छह अन्य दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, वी श्रीहरन की पत्नी, टी सुतेन्द्रराज अलैह संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी श्रीहरन हैं। इनमें भारतीय और श्रीलंकाई लोग शामिल हैं। याद हो कि 1991 में पेरारिवलन को 9 वोल्ट की बैटरी मुहैया कराने का आरोप था जिसका इस्तेमाल राजीव गांधी की हत्या के लिए तैयार किए गए बम में किया गया था। वो पिछले 29 साल से जेल में है और कई बार अपनी रिहाई के लिए गुहार लगा चुका है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में वर्ष 1991 में 21 मई के दिन एक चुनाव रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।

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