NIA कोर्ट ने ISIS आंतकी सुब्हानी हाजा को सुनाई उम्रकैद की सजा
तिरुवनंतपुरम :
कोच्चि की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने गए सुब्हानी हजा मोइदीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इराक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उस पर 2.10 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। अदालत ने शुक्रवार को मोइदीन पर लगे आरोपों को लेकर उसे दोषी पाया था और सोमवार को सजा सुनाने की बात कही थी। एनआई ने 2016 में तमिलनाडु में आतंकी सुब्हानी को गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा 125 और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 20, 38 तथा 39 के तहत दोषी करार दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि इडुक्की जिले का निवासी मोइदीन अप्रैल 2015 में सबकुछ जानते हुए भी आईएसआईएस का सदस्य बन गया था। एजेंसी को यह भी संदेह था कि पेरिस में 2015 के आतंकवादी हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी हो सकती है, जिसमें 130 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए।
इससे पहले बुधवार को, एक फ्रांसीसी जांच टीम केरल पहुंची थी और पेरिस में 2015 के आतंकी हमलों के सिलसिले में मोइदीन से पूछताछ करने के लिए त्रिशूर शहर की वियूर जेल का दौरा किया था। मोइदीन के खिलाफ अदालत ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें आपराधिक साजिशें रचने के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भी शामिल है।