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आज से बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर
नई दिल्ली –
सरकार 1 अक्टूबर 2020 यानि की आज से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा। आम आदमी के रोजमर्रा की कई चीजें बदल जाएंगी। आज से रसोई गैस व प्रकृति गैस की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) और मोटर वाहन सहित कई अन्य नियम बदल रहे हैं।
- रसोई गैस के दामों में बदलाव –
अक्टूबर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, BPCL, IOC) ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपये पर स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी स्थिर है। हालांकि, 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है। IOC की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 32 रुपये तक महंगा हो गया है। - महंगा होगा टीवी खरीदना –
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं, अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। - मोटर वाहन नियमों में होगा बदलाव –
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं। इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। - मिठाई के डिब्बे पर देनी एक्सपाइरी डेट की जानकारी –
1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI ने नए नियम जारी किए है। - हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बदलाव –
बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं। - विदेश पैसे भेजने पर टैक्स लगेगा –
केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा। एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा। - फेसबुक लगा सकता है न्यूज़ कंटेंट शेयरिंग पर रोक –
1 अक्टूबर 2020 से सोशल नेटवर्किंग साइट Facebook और इंस्टाग्राम पर समाचार की शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक व इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही हैं। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी कर दी गई है। नई सेवा शर्तों के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय न्यूज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफार्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा-शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। अमूमन खबर से जुड़े कंटेंट को फेसबुक अपने प्लेटफाम से नहीं हटाता है। - फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर –
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। बता दें कि, मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था। - ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन-
1 अक्टूबर से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नैविगेशन के लिए ही होना जाना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके। यह भी साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। - डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले –
भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है। ये सेवाएं अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।