शाहीन बाग के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बोले- अनिश्चित काल के लिए सड़क पर कब्जा करना गलत
नई दिल्ली –
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों को अवरूद्ध करने को लेकर फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नही करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सड़कों और सार्वजिनक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नही किया जा सकता। अदालत ने कहा कि धरना-प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन अंग्रेजों के राज वाली हरकत अभी करना सही नहीं है। शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ।
पुलिस और प्रशासन पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन खुद सार्वजनिक स्थानों को अवरोधों से मुक्त रखे, सिर्फ़ कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों या किसी सार्वजनिक जगहों को प्रदर्शन के लिए बंद करने से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी होती है और उनके अधिकारों का हनन करता है, और यह क़ानून के तहत मान्य नहीं है।