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COVID -19 : फेस्टिवल सीजन के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

लखनऊ –

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस के त्योहार है। इन्हीं को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें रामलीला, मेल, दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन, जुलूस से संबंधित सभी दिशा निर्देश विस्तार में दिए गए हैं। लखनऊ और नोएडा में मेला, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, रैली, जागरण आदि के लिए पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी। वहीं दूसरे जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परिमिशन लेनी होगी।

गाइडलाइन्स के अनुसार, प्रदेश में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में त्योहारों से जुड़े किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर्स को आयोजन में आने की मनाही होगी।

योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स –

  • आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाईजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग और एक से अधिक रास्त होने चाहिए।
  • कार्यक्रम स्थल पर स्टॉफ और दर्शकों के लिए फेस मास्क जरूरी।
  • कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी पीने के लिए डिस्पोजल कप का प्रयोग किया जाना चाहिए।
  • सामूहिक खान-पान, लंगर, भोजन वितरण के लिए डिस्पोजल का उपयोग होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए।
  • मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए और मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें।
  • चौराहों और सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जाए। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर – कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करें।
  • Contactless Payment की व्यवस्था की जाए और कार्यक्रम स्थलों पर Do’s & Don’ts का निर्देश प्रदर्शित किया जाए।
  • कोरोना से बचने के उपाय से जुड़े पोस्टर बैनर लगाए जाएं।
  • 65 साल से ऊपर के लोग, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह। ये बात कार्यक्रम आयोजक और प्रबंधकों व उनके कर्मचारियों पर भी लागू।
  • खांसते, छींकते समय मुंह और नाक पर टिशू पेपर, रुमाल या कोहनी का प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध।
  • अगर कार्यक्रम स्थल पर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत isolation रूम में ले जाया जाए। आयोजन स्थल पर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था भी की जाए।
  • संदिग्ध, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जाएगी।

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