बड़ी खबर : UPI ट्रांजैक्शंस को लेकर केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
नई दिल्ली –
UPI ट्रांजैक्शंस को लेकर एक खबर है। इस खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक/ व्हाट्सऐप को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने अदालत ने UPI पर किए गए लेनदेन के डाटा को सुरक्षित करने की भी मांग की है। बता दें की कोर्ट में सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा यह याचिका दर्ज की गयी है।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भारत में डाटा संग्रहीत करने की अनिवार्यता के बिना व्हाट्सएप को यूपीआई भुगतान शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। जिसके बाद ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे। यहां इस बात की आशंका है कि भुगतान की पूरी व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरा नियामक ढांचा तैयार हो जाएगा।
याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि आरबीआई ने अप्रैल 2018 में एक आदेश जारी कर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि इन प्लेटफॉर्म पर डाटा का लेन-देन भारत के भीतर एक सर्वर में सुरक्षित रखा जाएगा।