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LPG सिलेंडर को लेकर बदल गए ये नियम, 1 नवंबर से लागु

नई दिल्ली –

एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। बदलाव के मुताबिक अब बिना ओटीपी के आपको घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। ओटीपी के बाद ही होम डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी हो पायेगी। यह नियम 1 नवंबर से लागु हो रहा है।

ऐसा नियम क्यों किया जा रहा है लागु –
चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने जा रही हैं। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू किया जायेगा फिर अन्य शहरों में। फलहाल जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से शुरू है।

गैस डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से कितना अलग होगा –
पहले केवल बुकिंग करा लेने से आपको सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी। जो कि अब ऐसा नहीं होगा। अब से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा उस कोड को जब तक आप डिलीवरी ब्वाय को नहीं दिखायेंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी।

अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी ब्वाय के पास के ऐप होगा , जिसके जरिए वह रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा। बता दें कि ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा।

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