बिजनेस

कोरोना में हो गए है बेरोजगार, फिर भी आयकर रिटर्न भरना है जरुरी

नई दिल्ली –

कोरोना महामारी की वजह से कइयों की नौकरी चली गयी है। कई सेक्टर अब भी बंद पड़े हुए है। हालांकि देश अब अनलॉक होने लगा है। लेकिन लोगों की नौकरी जाने से वह बेरोजगार हो गए है। ऐसी में अब बात आयकर रिटर्न की करें तो हमे कुछ-कुछ चीज़े जान लेना जरुरी है। जैसे की नौकरी जाने के बाद भी आयकर रिटर्न भरना जरुरी है क्या?

इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप TDS समेत कुछ शर्तों के दायरे में आते हैं तो आपको रिटर्न भरना जरुरी है। चाहे आप तमाम मुश्किल हालातों से ही क्यों न गुजर रहे हो।

IT Return भरना है जरुरी –
– अगर आपकी सालाना न्यूनतम कर योग्य आय जो कि 250000 रुपये है या से अधिक है।
– अगर हमारी आय 2,50, 000 रुपये से कम भी है लेकिन हमारे वेतन से या अन्य आय से यदि कोई स्रोत पर कर  टीडीएस (TDS) कटौती हुयी है तो उसका रिफंड पाने के लिए भी ऐसा जरूरी है।

– आयकर की धारा 139(1) के नियम 7 के तहत यदि आपकी इनकम  न्यूनतम कर योग्य आय से कम भी है और टीडीएस भी नहीं कटा है तो भी आईटीआर अनिवार्य रूप से भरना होगा।

बता दें कि  आईटीआर की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक,  बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है।  

Related Articles

Back to top button

Adblocker detecter

Please turn off Adblock and refresh the page