कमलनाथ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्या है मामला
भोपाल –
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों क उपचुनाव होना है। ऐसे में प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। अब पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने के फैसले के विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है: कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाए जाने पर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस pic.twitter.com/MA0lLrv8hT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 31, 2020
बता दें कि आपत्तिजनक बयान देने के कारण निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया था। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते चुनाव होने हैं। कमलनाथ ने शनिवार को निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टार प्रचारक कोई पोस्ट या पोजिशन नहीं है। इससे पूर्व दिग्विजय सिंह ने भी निर्वाचन आयोग के इस फैसले की आलोचना की थी।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्टार प्रचारक पार्टी का मुद्दा है। यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग के इस फैसले को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक कौन होगा यह तय करना राजनीतिक दलों का काम है न कि निर्वाचन आयोग का।