लालू यादव को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को
पटना – चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के जवाब में कस्टडी को सत्यापित करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की अगली तारीख दे दी।
Ranchi: Jharkhand High Court defers for 11th December, the hearing of bail plea of former Bihar CM Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case related to fraudulent withdrawal from Dumka Treasury pic.twitter.com/OqgobrEhG1
— ANI (@ANI) November 27, 2020
बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी। बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गयी है। लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगला से कल गुरुवार को पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले में पहले शिफ्ट किया गया था।
सीबीआई ने हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देकर जमानत का विरोध किया है। इसके तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी। जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सजाएं एक साथ चलेंगी।