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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अब यहां बंद रहेंगी दुकानें

नई दिल्ली – कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बार फिर बाजारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगी और केवल इससे बाहर की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। मंत्रालय ने बहुत ज्यादा जोखिम क्षेत्र में आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन –
– बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है।

– ऐसे व्यक्ति जो जोखिम वाले आयु वर्ग में हैं, जैसे कि 65 साल से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से नीचे के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें। लोग केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलें। हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है।

– स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोशिएसन से संपर्क भी करेगा।

– दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले अंदर के सभी जगहों को सैनेटाइज करना है। इसके अलावा दुकान के उन जगहों को भी समय-समय पर सैनेटाइज करने के लिए कहा गया है जो अधिकांश ग्राहकों के संपर्क में आती है।

– मंत्रालय ने बाजारों में नियमित रूप से सफाई करने, मास्क का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है।

– बाजार संघों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की निगरानी एवं उन्हें लागू करने के लिए उप समितियां बनाने के लिए कहा गया है।

– स्व-नियमन के असफल होने पर सरकारी एजेंसियां बाजारों के खुलने और न खुलने को लेकर उपाय कर सकती हैं। यहां तक कि किसी क्षेत्र में ज्यादा केस सामने आने पर उससे नजदीक बाजारों को बंद किया जा सकता है।

– टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की रोजाना दो से तीन बार अच्छे से सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ओपन स्पेस और लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को भी रोजाना सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

– 1 दिसंबर 2020 से लागू होने वाले नए दिशा-निर्देश लागू किए है, जो 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

– 1 दिसंबर 2020 से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।

– राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदी लागू कर सकते हैं। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य, जिला, उपसंभाग, शहर के स्तर पर) नहीं लागू करेंगी।

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