सभी CBI,NIA,ED के दफ्तरों में लगाए जाएं CCTV : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली –
सुप्रीम कोर्ट ने CBI,NIA,ED के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल देशभर के सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ,ईडी और एनसीबी डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है।
Supreme Court further said, in case of any human right violation by investigating agencies like the CBI, ED and others, the victims have the right to get the copy of CCTV footage of interrogation to take cognizance of an offence. https://t.co/NT7gnsB9Ym
— ANI (@ANI) December 2, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा हैं कि, सीसीटीवी पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर और वॉशरूम के बाहर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में, पीड़ितों को अपराध मामले में कार्रवाई के लिए पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी लेने का अधिकार है।
कोर्ट के मुताबिक, पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने हर जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी आदेश दिया है। सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो तरह के पैनलों का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग शामिल होगा, वहीं जिला स्तरीय पैनल में मजिस्ट्रेट एसपी शामिल होंगे।