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बड़ी खबर : कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली – कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। अब कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। जिसके बाद अब सरकार ने टीकाकरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए है। इसके तहत एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100-200 लोगों का टीकाकरण होगा। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी। हाल में राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने में किया जाएगा।

कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइन जारी –
– टीकाकरण जिस स्थान पर होगा, वहां प्राथमिकता में रखे गए केवल पहले से पंजीकृत लोगों का ही टीकाकरण होगा और उसी स्थान पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं होगी।

– टीके की शीशियों को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए व्यक्ति के पहुंचने पर टीके की शीशी को खोलना होगा।

– सत्र के बाद आईस पैक के साथ बिना इस्तेमाल वाले सभी टीके को वितरण कोल्ड चेन स्थानों पर वापस भेजना होगा।

-भारत में 1.3 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस संबंध में लोगों को समय पर सूचना मिलनी चाहिए। कम समय में परीक्षण के बाद टीका इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में सुरक्षा संबंधी, टीका के कारगर होने को लेकर कई तरह की धारणा और आशंकाएं हो सकती हैं। इसे ध्यान में रखने की जरुरत है।

– टीकाकरण टीम में पांच सदस्य होंगे।

– हर दिन सत्र में 100 लोगों का टीकाकरण होना चाहिए।

– अगर टीकाकरण वाले स्थान पर समुचित व्यवस्था है और प्रतीक्षा कक्ष का इंतजाम है तो एक और सत्र का इंतजाम हो सकता है।

– सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 50 साल से अधिक्र उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। इसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त 50 से कम उम्र के लोगों और महामारी की स्थिति और टीके की उपलब्धता के आधार पर अंत में बाकी आबादी का टीकाकरण हो सकेगा।

– टीकाकरण के पहले चरण के तहत करीब 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण किया जाएगा।

– को-विन वेबसाइट पर स्व पंजीकरण के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज समेत 12 फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा।

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