बाबरी मस्जिद विध्वंस केस : आडवाणी, कल्याण, उमा समेत अन्य को बरी करने के खिलाफ सुनवाई आज
नई दिल्ली – बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 30 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका पर सुनवाई है। याचिका दाखिल करके पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित सभी 32 अभियुक्तों को बरी करने के सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को गलत और तथ्यों के विपरीत बताया गया है।
इस पर सुनवाई जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की पीठ कर रही है। मालूम हो कि ये यह याचिका अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने दायर की है। ये लोग विवादित ढांचा विध्वंस की घटना के पीड़ित भी हैं। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से संबंधित केस में 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुनाया था।
अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ‘घटना पूर्वनियोजित नहीं थी।’