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चुनाव आयोग का आदेश – 72 घंटे में हटाएं PM मोदी की तस्वीर

कोलकाता – पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने आदेश राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर दिया है। दरअसल टीएमसी ने चुनावी अचार संहिता उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत की थी।

बता दें कि बंगाल में 26 फरवरी को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर राज्य के सभी पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

राज्य में 27 मार्च से चुनाव होने हैं। यह चुनाव आठ चरणों में होंगे और फिर वोटों की गिनती दो मई को होगी। सभी विपक्षी दल राज्य में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की चुनाव आयोग की घोषणा से संतुष्ट हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए अनुचित बताया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी।

डेरेक ओ ब्रायन ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कोविड वैक्सीन बनाने वालों का क्रेडिट भी चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुलेआम डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों की निस्वार्थ सेवा को कमतर कर रहे हैं।

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