कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा
नई दिल्ली –
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में 21 साल पुराने केस में आज सजा सुनाई है। जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की कैद हुई है। साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित था।
बता दे कि दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया।
दोषियों के नाम –
सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था।