अब उमर खालिद पर चलेगा UAPA के तहत केस, केजरीवाल सरकार की मंजूरी
नई दिल्ली –
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों के आरोपी है। अब उमर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। यूएपीए के तहत किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी आवश्यक है। अब कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी।
ज्ञात हो कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली हिंसा में खालिद के अलावा सेल पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शरजील इमाम आदि लोगोंं को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है।