नई दिल्ली –
अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा। स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेंगी। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।