नई दिल्ली –
हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आस-पास धारा 144 लगा दी है। अगले आदेश तक अब यहां पर किसी भी तरह की सभा या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी बगैर अनुमति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी नई दिल्ली, ईश सिंघल ने कहा, ‘आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि 3 सितंबर को डीडीएमए के आदेश के मद्देनजर, कुल 100 व्यक्तियों का जमावड़ा निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर स्वीकार्य है और वह भी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ।’
आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की योजना के कारण यह आदेश जारी किया गया है। बता दें कि बुधवार को हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आइसा, एएफआई, डीएसयू, क्रांतिकारी युवा संगठन सहित कई छात्र संगठन व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने और जबरदस्ती हिरासत में लेने आ आरोप लगाया था।