pocso Archives - बिगन्यूज - BIGNEWS https://hindi.bignews.co/tag/pocso/ Local News Fri, 29 Jan 2021 10:44:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://hindi.bignews.co/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/faviconicon-150x150.png pocso Archives - बिगन्यूज - BIGNEWS https://hindi.bignews.co/tag/pocso/ 32 32 184620393 यौन हमला को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक https://hindi.bignews.co/2021/01/27/%e0%a4%af%e0%a5%8c%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%be/ Wed, 27 Jan 2021 08:23:30 +0000 https://hindi.bignews.co/?p=6641 नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि कपड़े के ऊपर से लड़की के ब्रेस्ट को दबाना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से इस फैसले के खिलाफ यूथ बार असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल …

The post यौन हमला को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक appeared first on बिगन्यूज - BIGNEWS.

]]>
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि कपड़े के ऊपर से लड़की के ब्रेस्ट को दबाना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट से इस फैसले के खिलाफ यूथ बार असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये फैसला एक बहुत गलत उदाहरण तय करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी की इजाजत दे दी।

2 साल के यौन उत्पीड़न के एक मामले में स्थानीय अदालत ने लिए 39 साल के शख्स को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसको इस शख्स ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में स्थानीय अदालत के आदेश को हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को संशोधित कर दिया। गनेडीवाला ने अपने आदेश में कहा है कि यौन हमला माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है।

महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसे में अगर कपड़े के ऊपर से ब्रेस्ट को दबाया गया है तो इसे पोक्से एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय की जज गनेडीवाला ने कहा, यौन हमले की परिभाषा में सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए। चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है ना कि ये पोक्सो एक्ट के तहत आता है।

The post यौन हमला को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक appeared first on बिगन्यूज - BIGNEWS.

]]>
6641
सीने पर छूना यौन हमला नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी : बॉम्बे हाईकोर्ट https://hindi.bignews.co/2021/01/25/%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%9b%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%8c%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82/ Mon, 25 Jan 2021 02:08:46 +0000 https://hindi.bignews.co/?p=6482 मुंबई – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए रविवार को कहा कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हुआ होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन हमला …

The post सीने पर छूना यौन हमला नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी : बॉम्बे हाईकोर्ट appeared first on बिगन्यूज - BIGNEWS.

]]>
मुंबई – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए रविवार को कहा कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हुआ होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग के यौन शोषण मामले में विचित्र फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

दरअसल, हाल ही में हाई कोर्ट में एक यौन हमले के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई।आरोपी पर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल नाबालिग का सीना छूना यौन हमला नहीं कहलाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यौन हमला तब कहलाएगा, जब आरोपी पीड़ित के कपड़े हटाकर या कपड़ों में हाथ डालकर फिजिकल कॉन्टैक्ट करे।

बता दें कि आरोपी को एक 12 वर्षीय लड़की के ब्रेस्ट छूने और छेड़खानी के लिए यौन हमले का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। लेकिन, बाद में जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के कन्विक्शन में बदलाव किया। आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा-8 के तहत बरी कर दिया गया, जिसमें उसे तीन साल की न्यूनतम सजा मिल सकती थी।

जज का कहना था कि जानकारी के आभाव में इस घटना को यौन हमले की श्रेणी में नहीं रख सकते। हालांकि, जज ने यह भी कहा कि ये आईपीसी की धारा-354 के तहत आएगा, जो महिला की लज्जा भंग करने के तहत आता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए।

The post सीने पर छूना यौन हमला नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी : बॉम्बे हाईकोर्ट appeared first on बिगन्यूज - BIGNEWS.

]]>
6482